मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2026 : आवेदन फॉर्म PDF | पात्रता व दस्तावेज - Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Form PDF | Ekal Mahila Swarojgar Yojana Uttarakhand Apply Online, Eligibility, Subsidy - उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल, विधवा, परित्यक्ता और जरूरतमंद महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
सरकार इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर आकर्षक सब्सिडी देती है, जिससे वे कृषि, पशुपालन, ब्यूटी सैलून, डाटा एंट्री जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें. यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है.

Latest Update 10/02/2026: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की पहली किस्त जारी
देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है. योजना के प्रथम चरण में राज्य के 6 जनपदों बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधमसिंहनगर की कुल 484 महिला लाभार्थियों को ₹3 करोड़ 45 लाख 34 हजार 500 रुपये की धनराशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य की एकल, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एसिड अटैक पीड़ित, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित और ट्रांसजेंडर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी. उन्होंने बताया कि शेष 7 जनपदों की 540 महिलाओं को भी लगभग ₹4 करोड़ की राशि इसी महीने के अंत तक डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई दिशा देने वाला कदम बताया.
उत्तराखंड सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की
उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य राज्य की जरूरतमंद और एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी आय स्वयं अर्जित कर सकें. सरकार चाहती है कि महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करें.
इस योजना का उद्देश्य महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है ताकि वे स्वयं की आय सृजन व्यवसाय गतिविधि शुरू कर सकें
इस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें. योजना का मुख्य फोकस आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे महिलाएं लंबे समय तक स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बनें.
यह योजना उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई है
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू किया गया है. यह विभाग योजना के संचालन, आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और सब्सिडी वितरण की पूरी जिम्मेदारी निभाता है, ताकि लाभ सही महिलाओं तक पहुंचे.
उत्तराखंड सरकार पात्र महिला लाभार्थियों को अपना स्वयं का 2 लाख रुपये तक का व्यवसाय शुरू करने पर सब्सिडी प्रदान करेगी
सरकार इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर सब्सिडी प्रदान करती है. यह राशि व्यवसाय की शुरुआत में आने वाले खर्चों को कम करने में मदद करती है, जिससे महिलाएं बिना आर्थिक दबाव के अपना काम शुरू कर सकें.
उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 75% या अधिकतम 1.5 लाख रुपये (जो भी अधिक हो) की सब्सिडी प्रदान की जाएगी
इस योजना के अंतर्गत सरकार परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है. इसका मतलब यह है कि महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत कम अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, जिससे योजना और भी लाभकारी बन जाती है.
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी 3 किस्तों में वितरित की जाएगी
सरकार सब्सिडी राशि को एक साथ न देकर तीन अलग-अलग किस्तों में जारी करती है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला लाभार्थी वास्तव में व्यवसाय शुरू कर रही है और योजना का सही उपयोग हो रहा है.
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र डीपीओ कार्यालय और सीडीपीओ कार्यालय में उपलब्ध है
इस योजना का आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है. इच्छुक महिलाएं वहां जाकर ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं.
Last Date - आवेदन 18 जून 2025 से शुरू होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है.
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होगी. इच्छुक महिलाओं को 31 जुलाई 2025 तक अपना आवेदन जमा करना होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
योग्य गतिविधियाँ
इस योजना के अंतर्गत महिलाएं कई प्रकार की आय सृजन गतिविधियों के लिए आवेदन कर सकती हैं, जैसे – कृषि, बागवानी, पशुपालन, पाइपलाइन कार्य, डाटा एंट्री, ब्यूटी सैलून, इलेक्ट्रीशियन, मुर्गीपालन, बिसातख़ाना, खानपान, टेली कॉलिंग आदि.
फ़ायदे
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर सब्सिडी मिलती है. सरकार परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रदान करती है, जबकि केवल 25 प्रतिशत राशि महिला को स्वयं वहन करनी होती है.
सब्सिडी वितरण
सब्सिडी राशि तीन किस्तों में जारी की जाएगी. पहली किस्त में 50 प्रतिशत, दूसरी किस्त में 30 प्रतिशत और तीसरी किस्त में 20 प्रतिशत राशि दी जाती है. अंतिम किस्त व्यवसाय के निरीक्षण और ऑडिट के बाद जारी की जाती है.
पात्रता
इस योजना के लिए केवल महिला आवेदक पात्र हैं. महिला की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, एसिड या अपराध पीड़ित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.
दस्तावेज़
आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, बैंक खाता विवरण, फोटो, पैन कार्ड और श्रेणी से संबंधित दस्तावेज आवश्यक हैं.
आवेदन करने की प्रक्रिया
महिला आवेदक को डीपीओ या सीडीपीओ कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा. फॉर्म सही तरीके से भरकर सभी दस्तावेज संलग्न कर उसी कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा करना होगा.
संपर्क
किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से संपर्क किया जा सकता है.
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